डेली संवाद, जालंधर
जालंधर से बड़ी खबर है। यहां सेंट्रल हलके के विधायक राजेंद्र बेरी को अदालत ने एक मामले में दोषी करार दिया है। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राजिंदर बेरी को एक मामले में दोषी करार दे दिया है।
जानकारी के मुताबिक अदालत ने बेरी को 174 रेलवे एक्ट में दोषी ठहराया है। साल 2015 में आरपीएफ ने राजिंदर बेरी के खिलाफ केस दर्ज किया था। राजिंदर बेरी ने साथियों समेत दकोहा फाटक पर धरना दिया था।
राजिंदर बेरी ने अपने साथियों के साथ दकोहा फाटक पर धरना लगाया था। तब आरपीएफ ने राजिंदर बेरी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसकी आज अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें बेरी को दोषी करार दिया गया है।
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