पंजाब की टैक्स डिफॉल्टर प्राईवेट बस कंपनी को बड़ा झटका, हाइकोर्ट में पटीशन खारिज, पढ़ें मंत्री राजा वड़िंग ने क्या कहा

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डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी के योग्य नेतृत्व स्वरूप पिछले दिनों परिवहन मंत्री श्री अमरिन्दर सिंह राजा वडि़ंग द्वारा टैक्स डिफॉल्टर प्राईवेट कंपनियों के विरुद्ध शुरु की गई मुहिम को आज उस समय और बल मिला, जब ऐसे ही एक प्राईवेट बस ऑपरेटर न्यू दीप बस कंपनी द्वारा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फरीदकोट के फ़ैसले के विरुद्ध दी गई पटीशन को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए कोई राहत देने से इन्कार कर दिया।

बस ऑपरेटर कंपनी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए माना था कि उसने जनवरी से अक्तूबर 2021 तक मोटर व्हीकल टैक्स का बकाया जमा नहीं करवाया। टैक्स जमा न करवा सकने के लिए कंपनी ने कोरोना के समय दौरान लगी बंदिशों के चलते कम सवारियां होने, पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को मुफ़्त बस सफऱ की सुविधा के कारण घाटा होने और दूसरे राजनैतिक पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण दुश्मनी निकालने आदि की दलीलें दीं परन्तु अदालत ने टैक्स भरने के समय में राहत देने से कोई भी ढील देने से इन्कार कर दिया।

टैक्स डिफॉल्टर प्राईवेट कंपनियो के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई

बता दें कि बिना टैक्स अदायगी और अन्य परिवहन नियमों का उल्लंघन करके चल रही बसों को ज़ब्त करने की मुहिम के दौरान राज्य में कई टैक्स डिफॉल्टर प्राईवेट कंपनियो के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई आरंभ की गई जिससे राज्य को टैक्स के रूप में 4.29 करोड़ रुपए हासिल हुए। इस मुहिम दौरान राज्य में बिना टैक्स और दस्तावेज़ और ग़ैर-कानूनी परमिटों के साथ चलने वाली 258 बसों को ज़ब्त किया गया था और 10 महीने टैक्स न भरने के कारण न्यू दीप बस कंपनी की 26 बसों को भी ज़ब्त कर लिया गया था।

कंपनी ने तुरंत टैक्स भरने की बजाय जि़ला फरीदकोट की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष 12 अक्तूबर, 2021 को अजऱ्ी देकर किश्तों के द्वारा टैक्स भरने और बसों को छोडऩे की अपील की थी परन्तु रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फरीदकोट ने कंपनी की किश्तों में बकाया टैक्स भरने की दलीलों के साथ सहमत न होते हुए यह अपील रद्द कर दी थी। कंपनी ने इस अपील को परिवहन की सम्बन्धित उच्च अथॉरिटी के पास लेजाने की बजाय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहाँ से उसे कोई राहत न मिली।

टैक्स देनदारियों की वसूली के लिए रास्ता साफ हुआ

सरकार के वकीलों ने अदालत को बताया कि कंपनी के पास आर.टी.ए. द्वारा अपील रद्द करने के विरुद्ध विभागीय उच्च अथॉरिटी के पास अपील करने और उस अपील पर फिर से विचार करने के विकल्प मौजूद हैं।
इसी दौरान परिवहन मंत्री श्री अमरिन्दर सिंह राजा वडि़ंग ने टैक्स डिफॉल्टर कंपनी के विरुद्ध अदालत के हुक्मों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे टैक्स देनदारियों की वसूली के लिए रास्ता साफ हुआ है।

















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