जालंधर। नन रेप केस में कोर्ट ने जालंधर के पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल को बरी कर दिया। केरल के कोट्टायम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज जी गोपाकुमार ने फैसला सुनाया। इस दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। फ्रेंको मुलक्कल पर नन ने रेप के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध जैसे संगीन आरोप लगाए थे।
मुलक्कल के खिलाफ 83 गवाह थे। इस केस में कोर्ट में 2019 में 2 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसके साथ लैपटॉप, मोबाइल और मेडिकल टेस्ट समेत 30 सुबूत लगाए गए थे। बरी होने के बाद मुलक्कल ने इसे भगवान का बड़प्पन कहा। वहीं नन पक्ष ने कहा है कि वह उच्च अदालत में जाएंगे।
नन ने लगाए थे यह आरोप
जून 2018 में केरल की नन ने रोमन कैथोलिक के जालंधर डायोसिस के तत्कालीन बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। पुलिस को दिए बयान में कहा था कि मुलक्कल ने कुराविलंगद के एक गेस्ट हाउस में उससे दुष्कर्म किया था, फिर कई दूसरे राज्यों के गेस्ट हाउस में भी लेकर गया। वह लगातार यौन शोषण करता रहा। उसके साथ मई 2014 से सितंबर 2018 के बीच 13 बार दुष्कर्म किया गया। नन ने चर्च प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस में कंप्लेंट दी।
जांच के बाद 28 जून 2018 को मुलक्कल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फिर केरल पुलिस ने फ्रैंको मुलक्कल को जांच के लिए केरल बुलाया। कड़ी पूछताछ के बाद 21 सितंबर 2018 को मुलक्कल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक माह जेल में काटने के बाद मुलक्कल को केरल हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। जिसमें पासपोर्ट जमा कराने, केरल से बाहर रहने से लेकर कई तरह की शर्तें लगाई गईं थी।
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