मोहाली। Punjab News: शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को मोहाली कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ड्रग्स केस में मोहाली (Mohali) कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया को 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इससे पहले बिक्रम सिंह मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए गुरुवार सुबह मोहाली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। बिक्रम सिंह मजीठिया ने मोहाली कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी लगाई है। मोहाली कोर्ट शुक्रवार को बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
गुरुवार को सुबह बिक्रम मजीठिया ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए मोहाली कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया गुरुवार सुबह 10.30 पर मोहाली कोर्ट में पहुंचे थे। इसके बाद बिक्रम सिंह मजीठिया सेशन जज संदीप कुमार सिंगला के सामने पेश हुए। बिक्रम मजीठिया के साथ उनके वकील चीमा और एचएस धनौया भी मौजूद थे।
दिसंबर में दर्ज हुई थी एफआईआर
बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर पंजाब चुनाव में हिस्सा लेने की वजह से रोक लगी हुई थी। 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस को 23 फरवरी तक बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि साफ कर दिया था कि बिक्रम मजीठिया को 23 फरवरी के बाद मोहाली कोर्ट में जाकर सरेंडर करना होगा। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ दिसंबर महीने में ड्रग्स केस को लेकर मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद बिक्रम मजीठिया ने मोहाली की अदालत में ही जमानत याचिका लगाई थी।
बिक्रम मजीठिया को मोहाली कोर्ट से तो झटका लगा था. लेकिन उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी. लेकिन बाद में बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत को लेकर डाली गई याचिका रद्द हो गई थी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था।