Income Tax विभाग ने नए ITR Forms जारी किए, जानिए आपको कौन सा फॉर्म करना है इस्तेमाल

Daily Samvad
3 Min Read

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। टैक्सपेयर्स इस फॉर्म के जरिए अब वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। CBDT ने ITR फॉर्म 1 से लेकर ITR फॉर्म 6 तक, सभी नए आईटीआर फॉर्म्स को नोटिफाई किया है।

लगभग सभी आईटीआर पिछले वित्त वर्ष की तरह ही है और कुछ छोटे बदलावों को छोड़कर इनमें कोई बड़ बदलाव नहीं किया गया है। आइए जानते हैं कि किस टैक्सपेयर्स के लिए कौन सा ITR फॉर्म लागू होगा।

ITR 1 फॉर्म या सहज (SAHAJ)

ITR 1 फॉर्म या सहज उन सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए हैं, जिनकी वित्त वर्ष 2021-22 में आय 50 लाख रुपये तक रही है। यहां यह याद रखा चाहिए की सैलरी में पेंशन आय भी शामिल होता है।

इसके अलावा अगर आप बैंक में जमा पैसे या सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी पर मिलने वाले ब्याज से आय कमाते हैं, तो भी आप ITR 1 फॉर्म में रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। साथ ही, अगर आपकी कृषि आय 5,000 रुपये तक है, तो भी आप अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR 1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ITR 2 Form

अगर आपकी सैलरी इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो आपको आयकर रिटर्न के लिए ITR-2 फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा अगर आप आप एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय हासिल करते, या विदेशी आय का जरिया है या किसी विदेशी संपत्ति के मालिक हैं, तो भी आप ITR-2 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आप सिर्फ अन-लिस्टेड कंपनियों के शेयर रखते हैं, तो भी आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-2 का उपयोग करना चाहिए।

ITR 3 Form

यह फॉर्म उन बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो सैलरी के जरिए आय नहीं हासिल करते हैं। ITR-2 के लिए पात्र सभी आय लोग इस फॉर्म के लिए भी मान्य हैं। अगर आप किसी फर्म के पार्टनर हैं तो आपको ITR-3 का इस्तेमाल करना चाहिए।

ITR 4 Form

ITR-4 का इस्तेमाल उन रेजिडेंट इंडीविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) द्वारा किया जा सकता है, जिनकी पिछले वित्त वर्ष में आय किसी प्रोफेशन या बिजनेस से हासिल हुई थी और वे इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए प्रीजम्प्टिव इनकम स्कीम (PIS) को अपनाना चाहते हैं।

ITR 5 Form और ITR 6 Form

ये दोनों फॉर्म इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए नहीं हैं। ITR-5 पार्टनरशिप फर्मों, बिजनेस ट्रस्टों, इनवेस्टमेंट फंड्स आदि के लिए होता है। वहीं ITR-6 फॉर्म कंपनीज एक्ट के सेक्शन 11 के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए होता है।

बाबा रामदेव को आया गुस्सा, पत्रकार को दे डाली धमकी

https://youtu.be/pXgOvefWhcI















Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *