डेली संवाद, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। जिससे अब सिद्धू के जेल जाना पड़ेगा। नवजोत सिद्धू के खिलाफ पीड़िता के परिवार की ओर से दायर तीन दशक पुराने रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाया है।
इससे पहले अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोड रेज मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग वाली एक अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। एक चल रही समीक्षा याचिका में भी आवेदन दायर किया गया था।
पीड़ित की मौत सड़क पर एक झटके से हुई
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का हवाला देते हुए अपने खिलाफ रोड रेज मामले का दायरा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया है। इसमें कहा गया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पीड़ित की मौत सड़क पर एक झटके से हुई थी।
नवजोत सिंह सिद्धू की यह दलील पीड़िता के परिवार के सदस्यों की ओर से दायर एक आवेदन का जवाब देते हुए आई जिसमें उनके खिलाफ रोड रेज मामले में समीक्षा याचिका में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग की गई थी।
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