पंजाब: नवजोत सिद्धू ने किया सरैंडर, अब 1 साल जेल में रहेंगे बंद

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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 402 शब्द|📅 20 May 2022

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पटियाला। पंजाब से बड़ी खबर है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला सेशन कोर्ट में सरैंडर कर दिया है। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से समर्पण करने के लिए समय मांगा था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके बाद उन्होंने पटियाला सैशन कोर्ट में सरैंडर कर दिया। उन्हें अब जेल जाना होगा।

इससे पहले उनके पटियाला स्थित आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। पूर्व सांसद डॉ. धर्मवीर गांधी भी सिद्धू से मिलने पहुंचे। वहीं प्रियंका गांधी ने भी सिद्धू को फोन किया और कहा कि कांग्रेस आपके साथ है, आप स्ट्रांग रहिए। इससे पहले जस्टिस एएम खानविलकर ने सिद्धू को आवेदन दाखिल करने के लिए कहा था। हालांकि चीफ जस्टिस ने विशेष पीठ के गठन की मांग करने के लिए वकील द्वारा उल्लेख करने के आग्रह को ठुकरा दिया।

बताते चलें कि सिद्धू के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने मुवक्किल के आत्मसमर्पण के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को एक उचित आवेदन पेश करने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच के समक्ष इसका उल्लेख करने के लिए कहा था।

यह है मामला

27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रुपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरवाले गेट की मार्केट में पहुंचे थे। मार्केट में पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से कहासुनी हो गई। बात हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान सिद्धू ने गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को 15 मई 2018 को दरकिनार कर दिया था जिसमें रोडरेज के मामले में सिद्धू को गैरइरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई थी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना था लेकिन उन्हें जेल की सजा नहीं दी थी और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम एक साल जेल की सजा या 1000 रुपये जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।

नवजोत सिद्धू को 1 साल कैद की सजा, करेंगे सरैंडर

















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