संगरूर उपचुनाव: सोमवार को जारी होगा नोटीफिकेशन, 6 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार

Daily Samvad
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डेली संवाद, जालंधर
संगरूर संसदीय क्षेत्र-12 के उपचुनाव करवाने सम्बन्धी नोटीफिकेशन सोमवार को जारी हो जाएगा और उम्मीदवार 6 जून, 2022 तक नामांकन दाखि़ल कर सकते हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. करुणा राजू ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शड्यूल के अनुसार नोटीफिकेशन जारी करने की तारीख़ 30 मई, 2022 है और नामांकन भरने की आखिरी तारीख़ 6 जून, 2022 है, जबकि नामांकन की जाँच 7 जून, 2022 को होगी।

उन्होंने आगे बताया कि उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख़ 9 जून, 2022 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान करने की तारीख़ 23 जून, 2022 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित की गई है, जबकि मतगणना 26 जून, 2022 को होगी। चुनाव 28 जून, 2022 से पहले मुकम्मल हो जाएगा।

सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे

डॉ. राजू ने बताया कि नामांकन पत्र 30.05.2022 से 06.06.2022 तक सरकारी छुट्टी के अलावा किसी भी दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर के पास दाखि़ल किए जाने हैं। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर संगरूर संसदीय क्षेत्र-12 के लिए रिटर्निंग अफ़सर हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 जून, 2022 को श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस (शुक्रवार) है और 4 जून, 2022 को पहला शनिवार है, जो नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट, 1881 के अधीन छुट्टी वाले दिन नहीं हैं; इसलिए इन दिनों के दौरान उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखि़ल किया जा सकता है। हालाँकि 5 जून, 2022 रविवार होने के कारण नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट, 1881 के अंतर्गत छुट्टी है; इसलिए इस दिन नामांकन पत्र रिटर्निंग अफ़सरों के पास दाखि़ल नहीं किए जा सकते हैं।

नामांकन पत्र फार्म ए में दाखि़ल किए जाने हैं

उन्होंने कहा कि संगरूर संसदीय क्षेत्र-12 के उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र फार्म ए में दाखि़ल किए जाने हैं और रिटर्निंग अफ़सर के पास खाली फार्म उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि टाईप किए गए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते वह निर्धारित फॉर्म में हों। डॉ. राजू ने बताया कि संसदीय क्षेत्र (लोक सभा) की सीट के लिए योग्य होने के लिए उम्मीदवार किसी भी संसदीय क्षेत्र के लिए मतदाता के तौर पर रजिस्टर होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस मामले पर सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर को संतुष्ट करने के लिए उम्मीदवारों को लागू मतदाता सूची की सम्बन्धित एंट्री की प्रमाणित कॉपी पेश करनी होगी। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सर या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष निर्धारित फॉर्म में शपथ लेने या पुष्टी करने के लिए एक सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है।

चुनाव प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक लागू रहेगी

उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखि़ल किए जाने के बाद और नामांकन की जाँच के लिए निर्धारित तारीख़ से पहले शपथ/पुष्टी की जानी चाहिए। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव के ऐलान की तारीख़ (25.05.2022) से संगरूर, बरनाला और मलेरकोटला जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है जो चुनाव प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक लागू रहेगी।




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