डेली संवाद, जालंधर
जालंधर के शेखां बाजार में क्लीनिक चलाने वाले डॉ. नगिन्दर खेड़ा पर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। पुडा से रिटायर्ड कर्मचारी राम निरंजन कैंथ की ओर से शिकायत किए जाने के बाद अब खेड़ा के खिलाफ कोर्ट में लंबित एक मामले में वारंट ऑफ अरैस्ट (नॉन बेलऐबल वारंट) जारी होने की खबर सामने आ रही है।
जानकारी के मुताबिक जालंधर के सोढल क्षेत्र के 29-ए न्यू कैलाश नगर निवासी राजीव महाजन पुत्र तरसेम कुमार महाजन द्वारा नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर क्रिमिनल केस की सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने पेशी से कन्नी काट रहे 53, 75/ए सी गार्डन कालोनी, नजदीक माडल टाउन श्मशामघाट के अब अरैस्ट वारंट यानि गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। याची ने आरोपी डॉ. के खिलाफ सिविल सूट भी दायर किया है।
नगिंदर खेड़ा ने खुद को ट्रेवल एजैंट बताया
वकील कमल किशोर अरोड़ा के जरिए दायर शिकायत में महाजन ने कोर्ट को अवगत कराया है कि आरोपी डाक्टर नगिंदर खेड़ा ने खुद को ट्रेवल एजैंट बताकर अपना परिचय दिया था और कैनेडा पीआर दिलाने का वादा करके 28 लाख रुपए की डील की थी। पांच लाख रुपए एडवांस लिए थे। काफी समय बीत जाने तक भी कोई फाइल तैयार नहीं हुई तो पैसे वापस मांगे गए।
डा. खेड़ा ने ने पांच लाख रुपए का रिटर्न चैक जारी किया जो बैंक में पेश करने पर बांऊस हो गया जिससे डॉक्टर द्वारा की गई ठगी का पता चला। महाजन के मुताबिक आरोपी बेहद शातिर किस्म का व्यक्ति है। इसके खाते में थोड़े-थोड़े करके कुल पांच लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए लेकिन यह वीजा तो दूर की बात कोई फाइल तक तैयार नहीं करवा पाया। उधर, डा. नदिंर खेड़ा ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अगर उनकी प्रतिक्रिया आती है तो उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।
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