डेली संवाद, पंजाब। Punjab news: मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कबूतरबाजी मामले में बड़ी राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। जुलाई माह में पटियाला के एडिशनल सेशन जज ने मेहंदी की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ा था।
इसे भी पढ़ें: जालंधर में विरासत हवेली सील, नगर निगम ने की बड़ी कार्रवाई
मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। इस अपील पर चार साल चली सुनवाई के बाद डिशनल सेशन जज ने जुलाई में दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर उसकी गई सजा को बरकरार रखे जाने के आदेश दे दिए थे। जिसके बाद दलेर मेहंदी ने हाई कोर्ट में रिवीजन पटीशन दायर दी।
मेहंदी को 2018 में कोर्ट ने दोषी करार कर दिया था। इस मामले में दलेर मेहंदी और उनके भाई के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के खिलाफ पहला केस 2003 में अमेरिका में दर्ज हुआ था, क्योंकि अधिकांश लोग अमेरिका ही भेजे गए थे। उसके भाई शमशेर पर गैरकानूनी तौर पर लोगों को विदेश भेजने का आरोप था।
‘भारत जोड़ो यात्रा’ के बीच चल रहा है ‘कांग्रेस छोड़ो’ अभियान








