डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई ‘एक विधायक एक पेंशन’ योजना के फैसले पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब के 6 पूर्व विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व विधायक लाल सिंह, सरवन सिंह, राकेश पांडे, सोहल सिंह, मोहन लाल, गुरविंदर अटवाल ने यह याचिका दायर की है, जिसके बाद आप सरकार को नोटिस जारी किया गया है।
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बता दे कि पंजाब सरकार ने एक योजना लागू की है कि राज्य के किसी भी विधायक को केवल एक ही पेंशन मिलेगी, चाहे वह कितनी भी बार विधायक रहा हो। अब तक राज्य में एक नियम था कि एक प्रतिनिधि जितनी बार विधायक बनता है, उसे उस कार्यकाल के लिए पेंशन मिलती है। जैसे अगर कोई 5 बार विधायक रहा है, तो उसे 5 पेंशन मिलती थी।
इसे पंजाब की भगवंत मान सरकार ने बंद कर दिया था। अब राज्य के विधायकों को अब एक बार की पेंशन मिलेगी। पंजाब सरकार पहले भी पेंशन योजना को लेकर कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाई थी, लेकिन कानूनी तौर पर इसे विधानसभा में पारित करना जरूरी था।पंजाब सरकार जून में इस संबंध में विधानसभा में एक प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसे पारित कर दिया गया था।
अधिसूचना जारी होने के बाद अब पंजाब के विधायकों को सिर्फ एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिल रही है। जिसपर पंजाब सरकार का कहना है कि एक विधायक एक पेंशन लागू होने से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 19 करोड़ रुपये का बोझ कम हो जाएगा।
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