डेली संवाद। Punjab News: आज सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका में दलील दी गई थी कि हरियाणा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नियंत्रण है, लेकिन हरियाणा में बल प्रयोग कर गुरुद्वारों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की संवैधानिक मान्यता को भी बरकरार रखा है।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुखबीर बादल ने प्रेस कान्फ्रेंस दौरान अहम बयान दिया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कौम में ही कुछ गदार पैदा हो गए हैं जो सिख पंथ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ए.जी.पी.सी. अंग्रेजों के समय से बनी हुई थी। एस.जी.पी.सी. की कमेटी को तोड़ना सिख कम्युनिटी पर एक बहुत बड़ा हमला है। शिरोमणि अकाली दल कमेटी का चुनाव केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा कमीशन बनाया गया। क्या पार्लियामैंट की कोई अहमियत नहीं । सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा के प्रबंधन कमेटी के हक में फैसला सुनाने पर सुखबीर बादल ने दादूवाला पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दादूवाला एजेंसियं का आदमी है। वह BJP के एजेंट है। उन्होंने कहा कि पहले उनसे पानी छीन लिया, फिर उनके अदारे छीन अब पंजाबी की राजधानी छीन ली है
हरियाणा गुरुद्वारों का पैसा हरियाणा में ही रहेगा
जहां बता दिया जाए कि बता दें कि SGPC कमेटी अंग्रेजों के समय से बनी हुई थी। 48 गुरुद्वारों का प्रबंध एस.जी.पी.सी. के पास था। पहले हरियाणा में गुरुद्वारों में जितना पैसा जमा होता था वह एस.जी.पी.सी. के पास आता था परंतु अब हरियाणा गुरुद्वारों का पैसा हरियाणा में ही रहेगा, शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी को नहीं मिलेगा।
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