SGPC: SGPC को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

Daily Samvad
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डेली संवाद। SGPC: हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGPC) एक्ट 2014 की मान्यता को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह मामला गुरुद्वारों की आमदनी से जुड़ा है। यह अधिनियम हुड्डा सरकार के दौरान पेश किया गया था, जिसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

यह याचिका शिरोमणि कमेटी के सदस्य हरभजन सिंह ने दायर की थी। याचिका में दलील दी गई थी कि हरियाणा के ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नियंत्रण है, लेकिन हरियाणा में बल प्रयोग कर गुरुद्वारों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस याचिका को अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 की संवैधानिक मान्यता को भी बरकरार रखा है।

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