डेली संवाद, लुधियाना। Improvement Trust Scam: इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (improvement trust) के पूर्व चेयरमैन रमन बाला सुब्रामण्यम (Ex chairman Raman Bala Subramaniam) को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने विजिलेंस को आदेश जारी देकर कहा कि पूर्व चेयरमैन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करनी है तो उससे 7 दिन पहले नोटिस देना होगा। यह राहत रमन बाला सुब्रामण्यम पर एफआइआर दर्ज होने के 54 दिन बाद दी गई है। वह पिछले 54 दिन से गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अदालत में अपील कर रहे थे।
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न्यायाधीश अवनीश झिंगन ने मंगलवार को बताया कि रमन के खिलाफ मनमाने तरीके से प्लाट आवंटन के आरोप में 28 जुलाई को एफआइआर दर्ज की गई थी। सुब्रामण्यम ने इसी मामले में अपनी अग्रिम जमानत की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि राजनैतिक रंजिश के तहत उनके खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था । उन्हें सिर्फ एक अन्य आरोपित के बयान पर नामजद किया गया है। इससे पहले स्थानीय अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
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विजिलेंस की तरफ से 15 जुलाई को एक बूथ की वन टाइम सेटलमेंट के लिए रिश्वत लेने के आरोप में ईओ कुलजीत कौर और दो क्लर्क को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसके ही बयान पर विजिलेंस ने रमन बाला सुब्रामण्यम समेत अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। तभी से रमन फरार चल रहे हैं।
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