डेली संवाद, चंडीगढ़। Supreme Court: एक बड़ी खबर सामने रही है खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज देश की सभी महिलाओं को गर्भपात करवाने का अधिकार दे दिया, उनका कहना है सभी महिलाएं को सेफ और लीगल अबॉर्शन करवाने का हक हैं। चाहें वो विवाहित हों या अविवाहित। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल र्टिर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार दे दिया है। इसमें चाहे महिला विवाहित या अविवाहित इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
SC holds that all women are entitled to safe&legal abortion
SC says,marital status of a woman can't be ground to deprive her right to abort unwanted pregnancy. Single&unmarried women have right to abort under Medical Termination of Pregnancy Act &rules till 24 weeks of pregnancy pic.twitter.com/jrQcQWTTbT
— ANI (@ANI) September 29, 2022
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। एकल और अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक चिकित्सा समाप्ति अधिनियम और नियमों के तहत गर्भपात का अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी महिला के वैवाहिक होने या न होने को लेकर हम गर्भपात का अधिकार उनसे नहीं छीन सकते हैं। बता दें कि कोर्ट के आदेश से पहले सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भपात का अधिकार केवल विवाहित महिलाओं को ही था।
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