Vigilance Bureau: आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप में EO गिरीश वर्मा को विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

Daily Samvad
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⏱️ 4 मिनट पढ़ने का समय|📝 399 शब्द|📅 13 Oct 2022

डेली संवाद, पंजाब। Vigilance Bureau: राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (पंजाब विजिलेंस ब्यूरो) नगर परिषद, जीरकपुर, एस.ए.एस. आय से अधिक संपत्ति बनाने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप में कार्यकारी अधिकारी (EO) गिरीश वर्मा, जो पहले नगर में तैनात थे, के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में गिरीश वर्मा को गिरफ्तार कर कल कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान ब्यूरो को वर्मा की 10 अलग-अलग संपत्तियों का पता चला है, जो ईओ के अधीन हैं। इसे उनके नाम के अलावा उनकी पत्नी संगीता वर्मा और बेटे विकास वर्मा के नाम पर खरीदा गया है। इसके अलावा उन्होंने अपने बेटे के नाम दो प्रॉपर्टी डिवेलपर फर्मों में भी 01 करोड़ 32 लाख रुपये का निवेश किया था।

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उन्होंने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो उन अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करेगा, जिन्होंने गिरीश वर्मा के परिवार के सदस्यों के खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। उन्होंने आगे कहा कि ब्यूरो द्वारा आगे की जांच के दौरान आरोपी द्वारा एकत्र की गई अन्य गुप्त चल/अचल संपत्ति की जांच उच्च सरकारी अधिकारियों और व्यवसायियों के साथ उसके संबंधों के साथ की जाएगी ताकि आरोपी द्वारा अपनी तैनाती के दौरान विभिन्न स्थानों पर किए गए निवेश का पता लगाया जा सके।

धारा 13(1)(बी),13(2) के तहत किया गया मामला दर्ज

उन्होंने और जानकारी देते हुए कहा कि विजिलेंस ब्यूरो ने उक्त आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों की जांच के लिए चेक अवधि 01-04-2008 से 31-03-2021 तक निर्धारित की है और जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि इस अधिकारी ने इस दौरान उक्त अवधि में उन्होंने अपनी आय के सभी स्रोतों से 7,95,76,097 रुपये प्राप्त किए और इस अवधि के दौरान 15,11,15,448 रुपये खर्च किए।

इस प्रकार यह पाया गया कि उसने 7,15,39,352 रुपये से अधिक खर्च किया जो उसकी आय का 89.90 प्रतिशत है और यह पैसा उसके द्वारा भ्रष्टाचार के माध्यम से जमा किया गया था। इस जांच के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो के एसएएस नगर थाने में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1)(बी),13(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

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