डेली संवाद, चंडीगढ़। GST: पराठा खाने के शौकीनों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप पराठा खाना चाहते हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। गुरुवार को अहमदाबाद में एक रेडी टु ईट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से एएएआर ने कह दिया है कि वो अपने रेडी 2 ईट पराठों पर 18 पर्सेंट जीएसटी (Paratha GST News) लगाए। ये फैसला रेडी टु कुक पराठों को लेकर दिया गया है।
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इस साल जुलाई में देश में यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सिस्टम को पांच साल पूरे हो गए हैं लेकिन इसकी जटिलताएं अभीभी खत्म नहीं हो रही हैं। जीएसटी लागू करने और अधिसूचना को लेकर विवाद जारी है। रोटी और पराठे पर अलग-अलग जीएसटी दरों का भी यही हाल है।
अगर आप पराठा खाना चाहते हैं तो उस पर आपको 18 फीसदी जीएसटी देना होगा, वहीं अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो 5 फीसदी जीएसटी देना होगा। देना है इस उद्योग से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि चूंकि दोनों को बनाने के लिए मूल सामग्री गेहूं का आटा है, इसलिए इसे एक ही जीएसटी के अधीन होना चाहिए। वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने कहा कि वह 8 तरह के पराठे बनाती है। इसमें मुख्य रूप से मैदा का प्रयोग किया जाता है। मालाबार पराठे में 62 प्रतिशत आटा और मिश्रित सब्जी पराठे में 36 प्रतिशत सामग्री होती है।
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गुजरात जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि रोटी खाने के लिए तैयार है, जबकि कंपनी का पराठा पकाने के लिए तैयार है। टैक्स अधिकारियों का साफ कहना है कि पराठा रोटी से बिल्कुल अलग है। आप रोटी या रोटी बिना मक्खन या घी के खा सकते हैं लेकिन उनके बिना पराठा नहीं बनता है, क्योंकि घी चूड़ी रोटी या पराठा विलासिता की श्रेणी में आता है, इसलिए 18 प्रतिशत की दर से कर अनिवार्य है।
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