डेली संवाद, पंजाब। Punjab Grain Lifting Scam: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में 2000 करोड़ों रुपये के ट्रांसपोर्ट घोटाले में फंसे कांगेस नेता और पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आशु को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। इससे पहले अदालत ने सभी पक्ष सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। करोड़ों रुपये के अनाज ढुलाई घोटाले में पूर्व आशु इस समय पटियाला जेल में बंद हैं।
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इससे पहले उनके वकील राजीव कौशल ने कहा था कि पंजाब सरकार द्वारा भारत भूषण आशु के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। सरकार का मकसद जनवरी महीने में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में इनकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि आरोपी पूर्व मंत्री से कोई बरामदगी नहीं हुई है और राजनीतिक रंजिश का शिकार बना मामला दर्ज किया गया है।
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भारत भूषण आशु को विजिलेंस ब्यूरो ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया था मौजूदा समय में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आशु को राज्य विजिलेंस ब्यूरो ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान फर्जी वाहन पंजीकरण संख्या के आधार पर खाद्यान्न के परिवहन का ठेका देने और कथित घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आशु ने इस मामले को लेकर लुधियाना ट्राइल कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद भारत भूषण आशु हाईकोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
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