डेली संवाद, मोहाली। Punjab News: मोहाली से बड़ी खबर है। खबर है कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जगजीत सिंह की अदालत ने नगर निगम के पूर्व कमिश्नर डा. कमल कुमार के खिलाफ समन जारी किया है। ये समन विकास कार्यों के दौरान शहर में लगे वृक्षों को पहुंचे नुकसान मामले में जारी किया गया है।
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जानकारी के मुताबिक समन जारी करते हुए अदालत ने पूर्व कमिश्नर को 29 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। यह समन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2019 की धारा 26 के तहत जारी किए गए हैं।
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी मोहाली के जनरल सचिव आरएस बैदवान ने बताया कि नगर निगम की तरफ से शहर में करवाए जा रहे विकास कार्यों के दौरान गलियों और सड़क किनारे खड़े वृक्षों का नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी तरफ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार किसी भी पेड़ के आसपास की जगह पक्की करते समय उसकी जड़ों के पास एक मीटर जगह छोड़नी जरूरी होती है।
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उन्होंने बताया कि वृक्षों के नुकसान की इस कार्रवाई के खिलाफ सोसायटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में केस डाला हुआ था। इस पर ट्रिब्यूनल की तरफ से निर्देश जारी करके नगर निगम को हिदायत की थी कि विकास कार्यों के दौरान वृक्षों की जड़ों को बचाने के लिए चारों तरफ एक मीटर जगह छोड़नी जरूरी है। इसके बावजूद नगर निगम ने वृक्षों को नुकसान पहुंचाया।
इसके बाद सोसायटी ने नगर निगम के उस समय के कमिश्नर व अन्य अधिकारियों के खिलाफ मोहाली अदालत में केस डाला था। सुनवाई के दौरान मानयोग अदालत ने नगर निगम के पूर्व कमिश्नर को 29 नवंबर को निजी तौर पर पेश होने के लिए समन जारी किया है।
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