High Court: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, जाने वजह

Daily Samvad
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डेली संवाद, पंजाब। High Court: भारतीय सेना द्वारा अब खनन के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं जिसके अनुसार अब पंजाब सरकार को सीमा के 5 किमी के अंदर खनन के लिए सेना से NOC लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही सीमा के एक किलोमीटर के दायरे में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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यह जुर्माना खनन ठेके रद्द करने के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। 23 सितंबर को खान विभाग ने एक फर्म का ठेका रद्द कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार ने जिन नियमों का पालन नहीं किया है, उसके तहत सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

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इसके साथ ही भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भविष्य में किसी भी तरह की खनन गतिविधियों के लिए NOC हासिल करने को कहा है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि NOC केवल ब्रिगेडियर या उससे ऊपर के पद पर तैनात अधिकारी ही जारी कर सकते हैं। सेना की ओर से यह पत्र पंजाब के प्रधान सचिव (जल संसाधन, खनन एवं भूविज्ञान विभाग) कृष्ण कुमार को पंजाब में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट में चल रहे मामले के सिलसिले में लिखा गया है।

सेना ने बताया कि खनन (कानूनी या अवैध) भारतीय सेना की रक्षा तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। खनन विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सैनिकों की आवाजाही, सैन्य स्टेशनों और विभिन्न राजमार्गों/मार्गों के साथ छावनियों को प्रभावित कर रहा है।

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