बेंगलुरु। Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट (Copyright Act) के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। ये केस KGF-2 की म्यूजिक लेबल कंपनी MTR ने दर्ज कराया है। कंपनी का आरोप है कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के प्रमोशन में KGF-2 का गाना- समुंदर में लहर उठी है ज़िद्दी ज़िद्दी है तूफ़ान चट्टानें भी काँप रही है ज़िद्दी ज़िद्दी है तूफ़ान… का इस्तेमाल किया है। इसके लिए उनसे परमिशन नहीं ली गई है।
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म्यूजिक कंपनी MTR का कहना है- KGF 2 के हिंदी वर्जन के राइट्स पाने के लिए कंपनी ने मेकर्स को मोटी रकम चुकाई थी, लेकिन कांग्रेस ने राजनीतिक एजेंडे और मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए बिना किसी लाइसेंस के भारत जोड़ो यात्रा कैंपेन में साउंडट्रैक का इस्तेमाल किया।
राहुल समेत तीन नेताओं पर भी मामला दर्ज
MTR म्यूजिक के बिजनेस पार्टनर एम नवीन कुमार की शिकायत पर बेंगलुरु के यशवंतपुर थाना पुलिस ने राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ केस दर्ज किया है।
राहुल गांधी, जयराम रमेश, और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ IPC की धारा 403 (संपत्ति की बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी), 120 B (आपराधिक साजिश) और धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत केस दर्ज किया गया है।
3 साल की सजा का प्रावधान
आपको बता दें कि किसी रचना को प्रकाशित एवं उसकी कॉपी करने के अधिकार को कॉपीराइट अधिकार कहते हैं। यह अधिकार पुस्तकों, फिल्मों, गानों, नाटकों, ट्रेंड मार्को आदि के संबंध में होता है। पुस्तकों के संबंध में यह लेखक के जीवन काल और उसकी मौत के 50 वर्ष बाद तक रहता है। कॉपीराइट कानून 1957 लेखकों की रचनाओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।
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कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 63 के तहत 3 साल की जेल और 50000 से 3 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा है। कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने पर बिना वारंट के पुलिस द्वारा आरोपी का मोबाइल, लैपटॉप या सिस्टम सीज किया जा सकता है।
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