डेली संवाद, झारखंड। Supreme Court Of India: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रद्द कर दिया है। सोरेन के ख़िलाफ़ झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज़ को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध किया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और हेमंत सोरेन की दाखिल एसएलपी को मंजूर करते हुए कहा कि झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका राजनीतिक से प्रेरित है। इसलिए यह जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया।
झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता पर राज्य के खनन मंत्री रहते हुए खुद को खनन पट्टा देने का आरोप लगाया गया है। पीठ ने कहा, ”हमने इन दो याचिकाओं को अनुमति दे दी है और जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं ठहराते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के 3 जून, 2022 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया है।
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17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ़ चल रही सुनवाई पर स्टे लगा दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल की गई याचिका जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ़ याचिका की तकनीकी योग्यता को चुनौती दी थी उसपर भी अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था।तीन जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ़ दो याचिकाओं को मंज़ूरी दी थी जिसे शिवशंकर शर्मा ने दायर किया था।
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