डेली संवाद, रामपुर। Azam Khan: रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका आज खारिज कर दी है। दो घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगाने की स्टे अप्लीकेशन खारिज कर दी।
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आजम खान की सदस्यता अयोग्य होने के बाद अब रामपुर सदर से चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से पहले ही यहां पर 5 दिसंबर को चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की विधायकी रद्द किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई की थी। अदालत ने कहा था कि आजम खान को उचित मौका दिया जाना चाहिए।
अदालत ने रामपुर सेशन कोर्ट को आजम खान की अर्जी पर गुरुवार को ही सुनवाई करने का निर्देश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और अदालत ने सपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इसके पहले आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया गया था और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
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आपको बता दें कि 42 सालों के बाद ये पहला मौका होगा जब आजम खान सदन के सदस्य नहीं हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। मई महीने में ही आजम खान सीतापुर जेल से छूटे थे। उसके पहले आजम खान बीते 28 महीने से जेल में बंद थे। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आजम खान का केस लड़ा था और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी।
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