डेली संवाद, पंजाब। Illegal Mining: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में माइनिंग पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आप के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर खुद अवैध खनन करने का आरोप लगाया है और इसके लिए सरकार द्वारा नदियों में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि हाई कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद सरकार खुद गैर-कानूनी तरीके से माइनिंग कर रही है।
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इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने सरकार को दिया गया प्रमाण पत्र भी वापस ले लिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सरकार बिना पर्यावरण मंजूरी के किसी भी तरह का खनन न करे, जिस पर पंजाब सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार ने बिना पर्यावरण मंजूरी के किसी भी तरह का खनन नहीं किया जा रहा और न ही सरकार ऐसा कभी करेगी।
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इससे पहले भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भविष्य में किसी भी तरह की खनन गतिविधियों के लिए उससे अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) हासिल करने को कहा है। सेना के अनुसार, पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा से पांच किलोमीटर के दायरे में या किसी सैन्य प्रतिष्ठान से 500 मीटर के दायरे में कहीं भी खनन गतिविधि की अनुमति स्थानीय सैन्य प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी।
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