डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: जालंधर के मॉडल टाऊन के साथ लगते लतीफपुरा व न्यू मॉडल टाऊन के बीच से गुजरती 120 फुटी सड़क पर हुए कब्जे को हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आज फिर से आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई थी। जिसमें कहा गया कि जालंधर के पुलिस कमिश्नर पुलिस फोर्स मुहैया नहीं करवा रहे हैं, जिससे सरकारी जमीन को खाली नहीं करवाया जा सका।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि तीन महीने के अंदर अंदर लतीफपुरा का सारा कब्जा व अतिक्रमण हटाया जाए। इस आदेश के बाद हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा है कि पुलिस कमिश्नर व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होकर तीन महीने के भीतर कब्जे हटाने के लिए अपनी योजना बताएं।
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आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को नगर निगम और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की तरफ से कार्यवाही कर हटाने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ लोगों की राजनीति के चक्कर में अवैध कब्जा नहीं हट सका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपए की जमीन आखिर क्यों खाली नहीं हो रही है। क्या इस पर कोई माफिया का कब्जा है। आखिर क्यों कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
करोड़ों की जमीन पर कब्जा
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की करोड़ों रुपए की जमीन कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ। हालांकि कोर्ट ने इस जमीन को खाली करवाने के लिए कई बार आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन पुलिस फोर्स ही मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, जिससे यह जमीन खाली नहीं करवाई जा सकी।
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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा जमीन खाली न करवाए जाने को लेकर कोर्ट ने ट्रस्ट को फटकार भी लगाई। ट्रस्ट के वकील ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर उन्हें फोर्स मुहैया नहीं करवा रहे हैं।
यह है मामला
न्यू मॉडल टाऊन के साथ लगते लतीफपुरा व न्यू मॉडल टाऊन के बीच से गुजरती 120 फुटी सड़क पर हुए कब्जे पर राजनीति हो रही है। इस पर पहले करवाई शुरू की गई तो कांग्रेस और अकाली दल के नेता इस कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि लतीफपुरा की सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए कोर्ट ने आदेश जारी किया।
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