डेली संवाद, हरियाणा। Gurmeet Ram Rahim: गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है मिली है। हाई कोर्ट ने पैरोल को चुनौती देने वाली याचिका को खरिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट का कहना है कि जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया है। हाईकोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ याचिका को जनहित याचिका कैसे माना जा सकता है।
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याचिका में कहा गया था कि नियमों के अनुसार पैरोल पाने वाला व्यक्ति जहां रुकता है, वहां के जिलाधिकारी से राय ली जाती है, लेकिन राम रहीम के मामले में इस नियम की अनदेखी की गई। याचिका में कहा गया है कि राम रहीम पंजाब को सीधे-सीधे प्रभावित करता है राम रहीम की पैरोल से शांति भंग होने का खतरा है।
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इसके साथ ही हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को को एचसी अरोड़ा की रिप्रेजेंटेशन को एक हफ्ते में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। यहां पर आपको दे की गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया है। जिस पर हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार ने नियमों की अवहेलना कर गुरमीत राम रहीम को यह पैरोल दी है।
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