डेली संवाद, पंजाब। Irrigation Scam: पंजाब में साल 2017 में हुए करोड़ों के सिंचाई घोटाले में विजिलेंस द्वारा जांच फिर से खोलने के मामले में पूर्व IAS अधिकारी केबीएस सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अगले आदेश तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही सुनवाई अगले साल 8 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। सिद्धू ने हाई कोर्ट से मामले की फिर से जांच कराने और अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर रद्द करने की मांग की थी।
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केबीएस सिद्धू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और मोहाली कोर्ट में चालान भी पेश किया गया है। इस पूरे मामले में दर्ज एफआईआर में उनका नाम नहीं था, इस घोटाले के मुख्य आरोपी के बयानों के बाद उनका नाम दर्ज किया गया था और जिस मामले में चालान पेश किया गया है, उसकी फिर से जांच की जा रही है।
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केबीएस सिद्धू ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि उन्हें पता चला है कि उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है, ऐसे में उन्होंने मामले की फिर से जांच कराने और हाईकोर्ट को जारी सर्कुलर रद्द करने की मांग की थी। अब हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 फरवरी 2023 तक स्थगित कर दी है।
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