डेली संवाद, चंडीगढ़। Sunder Sham Arora: रिश्वत के मामले में फंसे पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा (Sunder Sham Arora) की तरफ से दाखिल नियमित जमानत की मांग संबंधी याचिका को अदालत ने खारिज कर दी है। वह विजीलैंस के ए.आई.जी. को 50 लाख रुपए रिश्वत देने के आरोप में फंसे है। अरोड़ा को अदालत ने 19 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेजा था।
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जिसके बाद उन्होंने 11 नवंबर को नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई थी। विजिलेंस ब्यूरो ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अरोड़ा जांच अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। वह जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जिसके कारण जांच में परेशानी हो सकती है।
जिसपर पूर्व मंत्री के वकील की और से दायर जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। अब सुंदर श्याम अरोड़ा के वकील ने फिर से जमानत की याचिका को दायर किया है जिसपर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
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विजीलैंस के पास पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के खिलाफ 600 करोड़ के स्कैम से संबंधित जांच चल रही है। इस केस में मदद के लिए जिस विजीलैंस अधिकारी को 1 करोड़ रुपए की पेशकश करते हुए 50 लाख की रिश्वत दी जा रही थी, उसने इस विषय में आलाधिकारियों को सूचित किया था। इसके आधार पर ही विजीलैंस की टीम ने ट्रैप लगा आरोपी को रिश्वत की रकम 50 लाख रुपए सहित रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
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