डेली संवाद, मुंबई। Elgar Parishad Case: बंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में आरोपी एवं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) की जमानत याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली। बहरहाल उच्च न्यायालय ने इस आदेश पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी, ताकि इस मामले की जांच कर रही एजेंसी एनआईए उच्चतम न्यायालय का रुख कर सके।
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इसका अर्थ है कि तेलतुंबडे तब तक जेल से बाहर नहीं जा सकेंगे। अदालत ने एक लाख रुपए के मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर की। तेलतुंबडे अप्रैल 2020 में इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं। आनंद तेलतुंबडे वर्तमान में नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं। एक विशेष अदालत के जमानत देने से इनकार करने के बाद तेलतुंबडे ने पिछले साल उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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अपनी याचिका में, तेलतुंबडे ने दावा किया था कि वह 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद के कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे और न ही उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया था। तेलतुंबडे इस मामले में तीसरे आरोपी हैं जिन्हें जमानत मिली है। कवि वरवर राव मेडिकल जमानत पर बाहर हैं और वकील सुधा भारद्वाज नियमित जमानत पर बाहर हैं।
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