Punjab News: पंजाब में परिवहन विभाग ने रेत-बजरी व अन्य खनिजों के परिवहन के रेट किए तय

Daily Samvad
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Laljit Singh Bhullar

डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर (Laljit Singh Bhullar) ने आज कहा कि परिवहन विभाग ने पंजाब राज्य में खान और खनिज अधिनियम, 1957 के तहत परिभाषित खनिजों के परिवहन के लिए दरें निर्धारित की हैं।

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परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने मिटटी, रेत और बजरी कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मिट्टी, रेत, राख, बजरी, गतका, पत्थर के बोल्डर, कंकड़ और इमारत के मलबे जैसे खनिजों के परिवहन की दरों को अलग-अलग रेट स्लैब में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ट्रांसपोर्टरों द्वारा मनमाने दाम वसूलने की प्रवृत्ति को रोकेगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि 0.5 किमी से 50 किमी की दूरी के लिए दर 68.49 रुपये से 349.82 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच होगी। इसी तरह, 51 किमी से 100 किमी की दर 352.61 रुपये से 467.95 रुपये प्रति मीट्रिक टन के बीच होगी।

उन्होंने बताया कि 101 किमी से 150 किमी की दूरी के लिए 469.11 रुपये से 526.19 रुपये प्रति मीट्रिक टन, 151 किमी से 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 527.27 रुपये से 579.78 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर तय की गई है।

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इसी तरह 201 किमी से 250 किमी तक की दूरी के लिए 580.85 से 633.38 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर निर्धारित की गई है, जबकि 251 किमी से 300 किमी की दूरी के लिए दर 634.44 से 634.44 रुपए प्रति मीट्रिक टन निर्धारित की गई है।

https://youtu.be/JnvyrSfcmc0













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