Punjab News: पंजाब में नए साल के सेलिब्रेशन के लिए जारी हुए दिशा निर्देश

Daily Samvad
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डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: नया साल शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर पंजाब में प्रशासन ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए है। इस दौरान शरारती तत्वों पर रोक लगाने के लिए जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा अहम फैसला लिया गया। सभा जिलों के SSP और CP ने सुरक्षा प्रबंधन पुख्ता किए हुए हैं।

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सुरक्षा के मैनेजर बाहरी सुरक्षा के मद्देनजर बाहरी सीमी से लेकर अंदरूनी क्षेत्रों तक नाकाबंदी, चेकिंग, पेट्रोलिंग और PCR की मूवमेंट के लिए पूरी तैयारी की गई है। नए साल के आगमन को लेकर जिलाधिकारी अमित तलवाड़ ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए है उन्होंने देर रात खुलने वाले होटल, ढाबे, दुकान, रेहड़ी-फड़ी, क्लबों आदि को बंद करने का समय निर्धारित किया है।

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इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह आदेश 31 दिसंबर 2022 की शाम से 1 जनवरी 2023 की देर रात 1 बजे तक लागू रहेंगे। पुलिसकर्मी सड़कों पर एल्को सेंसर लेकर खड़े भी दिखाई देंगे। राज्य पुलिस चालान के अलावा अन्य प्रकार की कानूनी कार्रवाई को भी पूरी तरह तैयार है। राज्य पुलिस चालान के अलावा अन्य प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने को भी तैयार है।

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