डेली संवाद, उत्तराखंड। Haldwani Encroachment: हल्द्वानी जमीन अतिक्रमण (Haldwani Encroachment) मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुना दिया है। सुनवाई करते हुए जज ने कहा, “हम रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। वहां और अधिक कब्जे पर रोक लगे। फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस जारी किया है। अब सात फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
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उत्तराखंड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रातों-रात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है।
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