Re-KYC Rules: SBI-HDFC-ICICI बैंक के करोड़ों ग्राहकों के ल‍िए आया नया न‍ियम

Daily Samvad
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डेली संवाद, नई दिल्ली। Re-KYC Rules: र‍िजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) की तरफ से KYC को लेकर बैंकों के ल‍िए नया आदेश जारी क‍िया है। RBI की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि आप एक बार केवाईसी (KYC) करा चुके हैं तो री-केवाईसी कराने के ल‍िए आपको फ‍िर से ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है।

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केंद्रीय बैंक की तरफ से कहा गया क‍ि ऐसी स्‍थ‍िति में ग्राहक की तरफ से क‍िया गया सेल्‍फ ड‍िक्‍लेरेशन काफी होगा। इसी तरह से खाताधारक के पते आद‍ि को भी अपडेट क‍िया जा सकता है। RBI की तरफ से बैंकों से कहा गया है क‍ि ग्राहक के री- केवाईसी के ल‍िए ग्राहक को बैंक का चक्कर लगाना जरूरी नहीं है।

आदेश में कहा गया क‍ि खाताधारक को इस स्‍थ‍ित‍ि में केवाईसी की सुव‍िधा ईमेल- आईडी, रज‍िस्‍टर्ड मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनल के जरिए प्रदान करें। आरबीआई की तरफ से कहा गया क‍ि यद‍ि पते में बदलाव होता है तो ग्राहक किसी भी माध्‍यम से अपने अपडेट पते को बैंक के सामने प्रस्तुत कर सकता है।

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इसके दो महीने के अंदर बैंक की तरफ से घोषित पते का सत्यापन क‍िया जाएगा। र‍िजर्व बैंक ने आगे कहा क‍ि चूंकि बैंकों को टाइम टू टाइम अपने र‍िकॉर्ड को अप-टू-डेट करना जरूरी होता है। इसलिए कुछ मामलों में फ‍िर से केवाईसी प्रोसेस शुरू करना पड़ सकता है।

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