डेली संवाद, नई दिल्ली। ICICI Bank Loan Fraud Case: ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बाम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी कानून के नियमों के मुताबिक नहीं हुई है।
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आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एवं प्रबंध निदेशक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को विडोकॉन समूह की कंपनियों को बैंक द्वारा सवीकृत लोन में कथित धोखाधड़ी से संबधित मामलों में हिरासत में लिया था।
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सीबीआई ने 23 दिसंबर को लोन फ्रॉड मामले में दोनों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप है कि वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई धोखाधड़ी केस में चंदा कोचर ने आपराधिक साजिश रची थी और छह अलग-अलग कंपनियों को लोन दिलवाया। इस लोन की राशि कई करोड़ रुपये थी। इसके अलावा कोचर ने कथित तौर पर अन्य बैंकों पर भी अपना लोन पारित करने के लिए दबाव डाला था।
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