Punjab News: सुंदर शाम अरोड़ा को हाई कोर्ट से झटका, जमानत याचिका को किया खारिज

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⏱️ 2 मिनट पढ़ने का समय|📝 193 शब्द|📅 10 Jan 2023

डेली संवाद, पंजाब। Punjab News: रिश्वत के मामले में फंसे सुंदर शाम अरोड़ा (Sunder Sham Arora) को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। सूत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुंदर शाम अरोड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

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यहां हम आपको बता दे कि हाल ही में सुंदर शाम अरोड़ा और आई.ए.एस. अधिकारी नीलमा सहित पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के 10 सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।

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सुंदर शाम अरोड़ा पर एक औद्योगिक प्लाट को एक डेवलपर (रियाल्टर) कंपनी को स्थानांतरित करने और प्लाट को काटने व टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद सुंदर शाम अरोड़ा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।

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