डेली संवाद, अमृतसर। Punjab News: अमृतसर में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट परमिंदर सिंह भंडाल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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यह प्रतिबंध सोशल मीडिया पर भी लागू रहेगा। इसके अलावा शादियों, कार्यक्रमों और समारोहों में हथियार या हिंसा प्रदर्शित करने वाले गानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थलों, विवाह पार्टियों या अन्य आयोजनों में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में अमृतसर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में औचक निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह आदेश 17 मार्च 2023 तक पूरे अमृतसर जिले में लागू रहेगा।
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