डेली संवाद, चंडीगढ़। Reservations On Government Jobs: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab And Haryana High Court) ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए पंजाब के 33 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजाब में ग्रुप-ए, बी, सी और डी की नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण केवल पंजाब की महिलाओं के लिए है।
ये भी पढ़ें: भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल रहे सांसद की मौत
पंजाब के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब लोक सेवा आयोग ने 6 मार्च 2022 को परीक्षा आयोजित करने के बाद 6 मई को परिणाम घोषित किया। इसमें महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान था। याचिकाकर्ता आवेदकों ने कहा कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया था। दस्तावेजों की भी जांच की गई लेकिन चयन नहीं किया गया।
य़े भी पढ़ें: पंजाब में SGPC के प्रधान पर हमला, लोगों ने किया पथराव
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पद होने के बावजूद उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। इसका विरोध करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि जो पद खाली हैं वे आरक्षित पद हैं, जिन पर केवल पंजाब की महिलाओं को ही नियुक्त किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता पक्ष ने कहा कि नियम में कहीं भी यह प्रावधान नहीं किया गया है कि सिर्फ पंजाब की महिलाओं को ही आरक्षण दिया जाएगा और ऐसे में उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
चमत्कार, अंधविश्वास.. कौन हैं विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री?






