डेली संवाद, चंडीगढ़। Income Tax news, and updates – आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक नहीं होने वाले पैन 31 मार्च 2023 के बाद इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है।
31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने वाले पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों ने पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar Link) ने किया हो, वो जल्द लिंक करा लें। वहीं आयकर विभाग ने बताया कि पैन कार्ड को एक 31 मार्च 2023 तक आधार से लिंक कराना होगा अन्यथा 1 अप्रैल 2023 को पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा।
यहां हम आपको बता दे कि पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जिसके बिना आयकर विभाग का कोई भी काम नहीं होता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, छूट की श्रेणी में नहीं आने वाले सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है। एक अप्रैल 2023 से आधार से बिना लिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
Income Tax News, and Updates:
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.Urgent Notice. Don’t delay, link it today! pic.twitter.com/h7T6AAeDnc
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 17, 2023
यह जानकारी आयकर विभाग ने ट्वीट करके लोगों को दी है। ट्वीट में कहा गया है कि आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1961 के अनुसार, सभी पैन होल्डर्स जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है।
ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं
>आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें
>आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें
>अब कैप्चा कोड एंटर करें
>अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
>आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
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पेनाल्टी देकर करा सकते हैं पैन को आधार से लिंक
गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार लिंक करने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। 1 जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के बीच पैन और आधार लिंक करने पर आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। अगर तब तक भी आप दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो यह पैन कार्ड इनवैलिड या रद्द हो जाएगा।
PAN-Aadhaar लिंक का स्टेटस ऐसे करें चेक
www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
>Quick Links पर जाकर Link Aadhaar पर जाएं
>नया पेज खुलेगा, इस पर हाइपरलिंक होगा जिस पर लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का >अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए
>इस हाइपरलिंक पर क्लिक करने के बाद आपको PAN और आधार कार्ड की डीटेल भरनी होगी
>View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें
>क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार के लिंक का स्टेटस पता चल जाएगा।
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