Punjab News: IAS संजय पोपली को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नियमित जमानत याचिका हुई खारिज

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (Punjab Vigilance Bureau) द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए IAS संजय पोपली (Sanjay Popli) को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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गौरतलब है कि नवांशहर के करियाम मार्ग पर मिले सीवेज टेंडर में एक फीसदी कमीशन मांगने के आरोप में विजिलेंस ने आईएएस अधिकारी संजय पोपली व उनके सहायक सचिव संदीप को गिरफ्तार किया था। बता दे कि संजय पोपली को पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर तैनात किया गया था।

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आपको बता दें कि पिछले साल जून में पंजाब विजिलेंस की टीम ने आईएएस अधिकारी संजय पोपली के सेक्टर-11 स्थित घर में छापेमारी कर 12.5 किलो सोना, तीन किलो चांदी की ईंटें और 3.5 लाख रुपये नकद बरामद किया था।

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