डेली संवाद, चंडीगढ़। Income Tax: टैक्सपेयर्स (Tax Payers) के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अब नई इनकम टैक्स रिजिम (Income Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।
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नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सात लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा। इसके साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, तीन लाख तक की सालाना आय वाले कर्मियों को टैक्स नहीं देना होगा।
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3-6 लाख की सालाना इनकम वालों को 5 फीसदी, 6-9 लाख की सालाना आय वाले लोगों को 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 15 फीसदी आयकर देना होगा। नई इनकम टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.50 से 5 लाख रुपये तक के आय 5 फीसदी टैक्स लगता है जिसमें 87ए के तहत रिबेट का प्रावधान है।
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5 से 7.50 लाख रुपये के आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख तक के आय पर 15 फीसदी, 10 से 12.50 लाख रुपये के आय पर 20 फीसदी, 12.5 से 15 लाख तक के आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा के आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है।
नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब होंगे इस प्रकार-
0 से 3 लाख रुपये- 0% टैक्स
3 लाख से 6 लाख रुपये- 5% टैक्स
6 लाख से 9 लाख रुपये- 10% टैक्स
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये- 15% टैक्स
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये- 20% टैक्स
15 लाख रुपये से ऊपर- 30% टैक्स।