डेली संवाद, चंडीगढ़। INCOME TAX NEWS: अगर आपके पास पैन कार्ड (PAN CARD) है तो यह खबर आपके लिए है। अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले पैन और आधार कार्ड (Aadhar Card) को लिंक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया गया तो पैन से संबधित सारे काम पूरे नहीं हो पाएंगे।
पैन-आधार लिंक (PAN-Adhaar Link) ना करने पर बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी सिलसिले में इनकम टैक्स विभाग ने अपनी ग्राहकों को सूचित किया है और जल्द से जल्द पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की सलाह दी है। इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग की ओर से 17 जनवरी को ट्वीट कर जानकारी दी गई।
Cash Limit At Home: घर में कितना रख सकते है कैश ताकि ना पड़े इनकम टैक्स की रेड, पढ़े क्या है नियम
विभाग ने कहा कि 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है। अगर नहीं कराया तो परेशानी हो सकती है। इनकम टैक्स विभाग और सरकार ने लोगों से अपील की है कि अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो जरूर करा लें।
ये भी पढ़ें: अटारी बाजार में भोला खन्ना की अवैध बनी 50 दुकानों को लेकर ATP सुषमा को नोटिस
ऐसा न करने पर 1 अप्रैल के बाद आपका कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएगा और अगर कार्ड डिएक्टिवेट हो गया तो आपको इनकम टैक्स फाइल करने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।
मौजूदा समय में पैन कार्ड काफी अहम दस्तावेज है। ऐसे में पैन कार्ड को लेकर कोई भी लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग ने भी पैन कार्ड और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card) को लिंक कराने पर जोर दिया है।