Income Tax News – इतने लाख पर भी नही देना होगा टैक्स ? इस फार्मूले से नहीं लगेगा टैक्‍स ..

Daily Samvad
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डेली संवाद, चंडीगढ़। Income Tax News इस बारे में तो सबसे सुना होगा कि 2 लाख 50 हजार रुपये से ज्‍यादा कमाने पर इनकम टैक्‍स (Income Tax) भरना पड़ता है। यह बात तो सच है लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने आयकर अधिनियम में इतने सारे प्रावधान कर रखें है कि अगर उनका सही समय पर सही तरीके से इस्‍तेमाल किया जाए तो 10 लाख रुपये की इनकम पर भी कोई टैक्‍स भरने की जरूरत नहीं रहे।

लोग अक्सर अपने टैक्‍स को बचाने के लिए CA या एजेंट के पास जाते हैं। आपको उन्‍हें कंसल्टिंग फीस देना पड़ सकती है। लेकिन अब हम आपको ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे है जिससे इस फीस को भी बचाया जा सकता है और टैक्स को भी। सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स छूट का लाभ उठाकर 10 लाख रुपये तक की आय के बावजूद भी आयकर मुक्त हुआ जा सकता है।

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आयकर नियम (Income Tax Rule) के मुताबिक सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5-5 लाख रुपये की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है जबकि 5-10 लाख की सालाना आय पर 20% टैक्स वसूला जाता है। वहीं 10 लाख और उससे अधिक की सालाना कमाई पर 30% टैक्स स्लैब (Tax Slab) है।

Income Tax News Now tax will not have to be paid
Nirmala Sitharaman, center, and other members of the finance ministry leave the ministry to present the budget at the parliament in New Delhi, India, on Feb. 1.Photographer: Prakash Singh/Bloomberg

ऐसे फार्मूले से नहीं लगेगा टैक्‍स

  • 1. स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) के रूप में 50,000 रुपये तक का छूट मिलता है। इसे सबसे पहले अपनी कमाई में घटा दें। (10,00,000-50,000= 9,50,000 रुपए) यानि अब 9.50 लाख रुपये टैक्स के दायरे में आता है।
  • 2. आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये बचा सकते हैं। इसके लिए EPF, PPF, ELSS, NSC में निवेश करना होता है। इसके अलावा आप दो बच्चों के ट्यूशन फीस के रूप में 1.5 लाख रुपये तक की रकम पर आयकर (Income Tax) छूट का लाभ उठा सकते हैं। अब आप डेढ़ लाख रुपये की आमदनी को भी घटा दें. (9,50,000- 1,50,000= 8,00,000 रुपये), अब ब टैक्स के दायरे में साढ़े 8 लाख रुपये आता है।

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  • 3. अगर आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपये तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपये Income Tax बचाने में मदद मिलती है। अब इस रकम को भी कुल आय में घटा दें। (8,00,000-50,000 = 7,50,000 रुपये), अब आपकी 7.5 लाख कमाई टैक्स के दायरे में आता है।
  • 4. होम लोन (Home Loan) वाले अतिरिक्त 2 लाख रुपये बचा सकते हैं। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो फिर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख के ब्याज पर टैकस छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसे भी आप सालाना आय में माइनस कर दें. (7,50,000-2,00,000 = 5,50,000 रुपये), अब केवल 5.50 लाख रुपये टैक्स में दायरे में आता है।
  • 5. आयकर नियम साफ कहता है कि 5 लाख रुपये की कमाई पर टैक्स 12,500 रुपये (2.5 लाख का 5%) बनता है। ऐसे में आयकर सेक्शन 87A के तहत 12500 रुपये का रिबेट मिलता है यानी अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 5 लाख वाले स्लैब में शून्य टैक्स का भुगतान करना होगा. (5,00,000 (आय)- 5,00,000 (कुल टैक्स डिडक्शन)= 0 (टैक्स)।

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