डेली संवाद, जालंधर। Jalandhar News: Gymkhana Club को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। पुलिस ने Gymkhana Club की मैनेजमेंट पर केस दर्ज किया है। डिविजन नंबर 4 की पुलिस ने यह केस आईपीसी की धारा 188, 3 ध्वनि प्रदूषण रूल्ज 2000 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर जिमखाना क्लब के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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लेडीस जिमखाना क्लब ने देर रात को जिमखाना क्लब के लॉन में हस्बैंड ईव नामक कार्यक्रम किया था। कार्यक्रम दौरान सूफी गायक नवी इबादत अपनी टीम के साथ परफॉर्म कर रहे थे। रात 11 बजे से कुछ मिनट पहले पुलिसकर्मी कार्यक्रम बंद करवाने पहुंच गए। पुलिसकर्मियों का कहना था कि उन्हें डिप्टी कमिश्नर कार्यालय की ओर से निर्देश आए हैं कि देर रात डीजे बजने से क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है।
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क्लब के प्रबंधकों ने पुलिस वालों की बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपना कार्यक्रम तेज म्यूजिक के साथ जारी रखा। पुलिस ने जिमखाना क्लब की मैनेजमेंट पर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 4 में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया। जिसमें कानून की जानकारी होने पर पालना न करना, सरकारी कर्मचारी के कहने के बावजूद आदेश न मानना, ध्वनि प्रदूषण की धाराएं शामिल है।