Jalandhar Crime News : जालंधर में पार्क की जमीन को हड़पने का साजिश रची जा रही है। साजिश ऐसी कि इसमें स्थानीय नेता की भी मिलीभगत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कालोनी का एक रसूखदार व्यक्ति पार्क को छोटा करवा कर संकरी सड़क को चौड़ी कर रहे हैं, जिससे उनकी लग्जरी गाड़ियां सड़क पर खड़ी हो सके।
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क्या पेड़ काटना दंडनीय अपराध है?
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कौन सा कानून भारत में पेड़ों को नियंत्रित करता है?
भारत में, पेड़ों से संबंधित पहलू भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत आते हैं
मोटे तौर पर इसी अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य ने पेड़ों की कटाई के खिलाफ नियम और कानून बनाए हैं।
साथ ही विभिन्न राज्यों ने इसी उद्देश्य के लिए अपने-अपने कानून बनाए हैं जैसे-
- महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) पेड़ों का संरक्षण अधिनियम 1975
- दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम (1994)
- कर्नाटक पेड़ों का संरक्षण अधिनियम 1976
- पश्चिम बंगाल के पेड़ (गैर-वन क्षेत्रों में संरक्षण और संरक्षण) अधिनियम, 2006
साथ ही, विभिन्न शहर जैसे गुरुग्राम, चेन्नई आदि पेड़ों की कटाई के संबंध में अपनी अधिसूचनाएँ लेकर आते हैं।
आरक्षित वृक्षों और वनों की कटाई
- भारतीय वन अधिनियम, 1927, धारा 30 के तहत- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,
- (ए) अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से संरक्षित वन में किसी भी पेड़ या पेड़ों के वर्ग को आरक्षित करने की घोषणा करें;
- (बी) घोषणा करता है कि अधिसूचना में निर्दिष्ट इस तरह के वन के किसी भी हिस्से को तीस साल से अधिक की अवधि के लिए बंद कर दिया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझती है, और उस हिस्से पर निजी व्यक्तियों के अधिकार, यदि कोई हो, निलंबित कर दिए जाएंगे। ऐसी शर्तों के दौरान
धारा 33 भारतीय वन अधिनियम
- धारा 30 के तहत अधिसूचना के उल्लंघन में कृत्यों के लिए दंड
कोई भी व्यक्ति जो- - धारा 30 के तहत आरक्षित किसी भी पेड़ को गिराता है, या ऐसे किसी पेड़ से छाल या पत्तियों को हटाता है, या अन्यथा नुकसान पहुंचाता है;
- मवेशियों को ऐसे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुँचाने की अनुमति देता है;
- वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।
क्या मेरे अपने परिसर में भी पेड़ों को काटना दंडनीय है?
- जी हां, भारतीय वन अधिनियम के अनुसार पेड़ काटने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की कैद है।
यह सजा विभिन्न राज्य अधिनियमों के तहत एक वर्ष तक बढ़ सकती है। - लेकिन कुछ मामलों में जैसे जहां एक पेड़ आपका रास्ता रोक रहा है, जिसकी शाखाएं आपके घर तक फैल रही हैं या होर्डिंग्स को अवरुद्ध कर रही हैं, आपको उस पेड़ को काटने से पहले वन विभाग से मंजूरी लेनी होगी।
प्रक्रिया
- आप अपने शहर के वन प्राधिकरणों या वृक्ष प्राधिकरणों को एक अनुरोध पत्र लिख कर पेड़ काटने की अनुमति मांगेंगे
- आपके अनुरोध को सत्यापित करने के लिए साइट पर निरीक्षण किया जाएगा
- यदि अनुमति हो, तो आप पेड़ को काट सकते हैं।
- आप उस क्षेत्र में इतनी संख्या में और प्रकार के पेड़ लगाने के लिए बाध्य हैं जहाँ से पेड़ गिराया गया है या निपटाया गया है क्योंकि प्राधिकरण आपसे ऐसा करने के लिए कह सकता है।