डेली संवाद, नई दिल्ली। Bike Taxi Ban: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें घोषणा की गई है कि राजधानी में प्राइवेट बाइक टैक्सी (Private Bike Taxi) के कमर्शियल इस्तेमाल पर अब रोक लगा दी गई है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पाबंदी के बाद भी कोई बाइक टैक्सी (Bike-Taxi) रोड पर चलती मिलती है, तो उसका चालान काटा जाएगा।
सरकार के इस फैसले से दिल्ली के आम आदमी को झटका लगा है। दिल्ली में बाइक टैक्सी घर से ऑफिस और दिल्ली में कही भी जाने के लिए काफी कंफर्टेबल तरीके से उपयोग में लाई जा रही है। साथ ही जनता भी इसका भरपूर उपयोग कर रही है। लेकिन अब इसमें प्राइवेट बाइक के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।
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दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने ओला (OLA), उबर (UBER), रैपिडो (Rapido) जैसी कमर्शियल बाइक टैक्सी सेवाओं (Two Wheelers Commercial Services) से कहा है कि, उनके चालक प्राइवेट बाइक का उपयोग कर रहे हैं। इसे तत्काल रोक दिया गया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि, दिल्ली में भाड़े या इनाम के आधार पर यात्रियों को ले जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन माना जाएगा।
अगर कोई प्राइवेट बाइक पर कमर्शियल टैक्सी बाइक की सुविधा देता पाया गया, तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल भी होगी। इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म (मोबाइल ऐप/वेबसाइट) पर बुकिग लेना जारी रखा, तो उनके खिलाफ भी व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
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दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में कहा गया है कि पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना, जबकि दूसरी बार अपराध करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 साल तक की कैद तक हो सकती है।
इसके साथ ही इन परिस्थितियों में चालक 3 महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो (Rapido Bike Taxi) को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाइसेंस देने से इनकार करने के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया था। पब्लिक नोटिस के अनुसार, नए प्रतिबंध में एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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