Shiv Sena Row: उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, शिंदे गुट ही ‘शिवसेना’

Daily Samvad
3 Min Read

डेली संवाद महाराष्ट्र। Shiv Sena Row: शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर चल रही लड़ाई में उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray Row) को फिर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अदालत ने स्टे लगाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि हम आपकी और दूसरे पक्ष की दलीलों को सुने बिना कोई भी फैसला नहीं दे सकते। यानी शिवसेना के सिंबल और नाम का इस्तेमाल का अधिकार फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के पास ही रहेगा।

ये भी पढ़ो: विवादित ब्यान; मुस्लिम लड़कियों को फंसाओ, नौकरी और सुरक्षा हम देंगे

वैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और शिंदे गुट को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। दो सप्ताह के बाद फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। अदालत का यह फैसला एक तरफ शिंदे गुट के लिए बड़ी राहत है तो वहीं उद्धव ठाकरे को फिर से निराश करने वाला है। उद्धव ठाकरे गुट ने मांग की थी कि आखिरी फैसला होने तक एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए।

ये भी पढ़ें: पंजाब में पुलिस अधिकारियों के तबादले, पढ़ें ट्रांसफर लिस्ट

इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का आधार लचर है। इस मामले में कोई अंतिम फैसला होने तक स्टे लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से गंभीर चिंता पैदा होती है।

एक था मेजर-रिंकू और बंटी का याराना, टूट गई वर्षों पुरानी दोस्ती #latesthindinews #congress




728

728
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

news website development in jalandhar