डेली संवाद, नई दिल्ली। Supreme Court: पुलिस थानों में सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि वो 2020 के आदेश पर अमल सुनिश्चित करें। अदालत ने 29 मार्च तक केंद्र सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इस आदेश के अनुपालन की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
ये आदेश सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे की रिपोर्ट पर आया है, जिसमें कहा गया है कि अब भी देश भर में पुलिस थानों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकतर दफ्तरों में समुचित सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं। जो कैमरे लगे भी हैं, वो या तो काम नहीं कर रहे या गुणवत्ता में बेहद घटिया हैं। कई में धुंधले विजुअल आ भी रहे हैं तो कुछ में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में ये आदेश सभी पुलिस थानों, पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों मसलन सीबीआई, ईडी, एनआईए वगैरह जिन्हें गिरफ्तारी का अधिकार मिला है उनके दफ्तर सीसीटीवी कैमरे की निगाह में रखने का आदेश दिया था अब ये मसला जस्टिस भूषण आर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ के सामने आया कि अब तक इस आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित नहीं हुआ है।
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एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि अधिकतर पुलिस थाने और पुलिस के दफ्तर अभी भी सीसीटीवी कैमरों के बगैर ही काम कर रहे हैं। विचाराधीन आरोपियों और हिरासत में लिए गए आरोपियों के साथ मनमाना बर्ताव होता है लेकिन उसका कोई सबूत नहीं होता। कोर्ट ने 18 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है।
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