डेली संवाद, चंडीगढ़। NPS Rule Change: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पैसा निकालने के लिए नए नियम बनाए हैं। ये नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। अब एनपीएस से पैसा निकालने (NPS Withdrawal) के लिए कुछ दस्तावेजों को देना अनिवार्य होगा।
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अगर एनपीएस सब्सक्राइबर इन डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करते हैं तो वह NPS से पैसा नहीं निकाल पाएगा। अच्छी बात यह है कि इन दस्तावेजों को जमा कराने के लिए किसी ऑफिस में नहीं जाना होगा और यह काम ऑनलाइन हो जाएगा। पीएफआरडी द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि एनपीएस खाताधारकों को अब केवाईसी (NPS KYC) दस्तावेज देने ही होंगे।
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पीएफआरडीए ने नोडल अधिकारियों और सब्सक्राइबरों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दस्तावेज संबंधित सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए जाएं। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की गलती पाई जाती है तो नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा रुक सकता है।
ये दस्तावेज करने होंगे जमा
सर्कुलर के अनुसार, सब्सक्राइबर और संबंधित नोडल अधिकारी,पीओपी और कॉर्पोरेट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जरूरी चार दस्तावेज संबंधित सीआरए यूजर इंटरफेस पर अपलोड किए गए जाए। साथ ही जांचना होगा कि जो भी दस्तावेज अपलोड किए जाए, उनका प्रिंट क्लियर हो।
एनपीएस एक्जिट/निकासी फॉर्म
आईडी और एड्रेस प्रूफ
बैंक अकाउंट प्रूफ
PRAN कार्ड की कॉपी
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