Budget 2023: अब इंश्योरेंस पर भी कटेगी जेब, देना पड़ेगा टैक्स

Daily Samvad
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Punjab Government
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⏱️ 3 मिनट पढ़ने का समय|📝 319 शब्द|📅 27 Feb 2023

डेली संवाद, चंडीगढ़। Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार की तरफ से कई ऐलान किए गए है। सरकार ने इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही इस बजट में इंश्योरेंस प्रीमियम को लेकर भी ऐलान किए हैं। अगर आपकी अगले फाइनेंशियल ईयर में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की तैयारी है तो यह आपके काम की खबर है।

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निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए अहम घोषणा की गई है। इसके मुताबिक बीमा पॉलिसीज की मैच्योरिटी राशि पर अब टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि एक अप्रैल 2023 के बाद जारी होने वाली ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की मैच्योरिटी पर टैक्स लिया जाएगा जिनका सालाना प्रीमियम पांच लाख रुपये से ज्यादा है।

इसमें यूलिप (यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसीज) को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु की स्थिति में प्राप्त होने वाली रकम पर मौजूदा टैक्स छूट की व्यवस्था बरकरार रहेगी। वित्त मंत्री ने यह साफ किया है कि नई व्यवस्था 31 मार्च, 2023 तक जारी इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों के पास पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी है उनपर बजट घोषणा का कोई असर नहीं होगा।

















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