डेली संवाद पंजाब। Sunder Sham Arora: कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा (Sunder sham Arora) को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab & Haryana High Court) से कोई राहत नहीं मिली है हाई कोर्ट ने जमानत की सुनवाई को 2 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। सूत्रों से जानकरी मिली है कि सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अरोड़ा के खिलाफ दूसरी एफआईआर (FIR) की जानकारी मांगी है।
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सूत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक 50 लाख की रिश्वत देने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को आज भी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई दो मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ जनवरी माह में दर्ज दूसरी प्राथमिकी में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मामले की अगली सुनवाई पर दे।
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